UGC ने विश्वविद्यालयों और कॉलेजों को दिया ये आदेश, उल्लंघन पर होगी कार्रवाई




TCN डेस्क नई दिल्ली. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) ने डिग्री लेने वाले छात्रों के लिए मानदंडों को स्पष्ट करते हुए एक नोटिस जारी किया है. इस नोटिस में यूजीसी ने सभी उच्च शिक्षा संस्थानों को परिणाम घोषित होने के 180 दिनों के भीतर छात्रों को डिग्री देने का निर्देश दिया है. ऐसे में यूजीसी का ये नियम एचईआई के दायरे में आने वाले सभी कॉलेजों और विश्वविद्यालयों पर लागू होगा.
यूजीसी की तरफ से जारी नोटिस में लिखा है गया है, ''कहने की जरूरत नहीं है कि किसी कार्यक्रम को सफलतापूर्वक पूरा करने के बाद समय पर डिग्री प्राप्त करना एक छात्र का एक विशेषाधिकार है. इस विशेषाधिकार के महत्व को ध्यान में रखते हुए आदेश दिया गया है कि विश्वविद्यालयों द्वारा डिग्री पुरस्कार उस तारीख के 180 दिनों के भीतर दिया जाएगा जब छात्रों ने एग्जाम क्वालीफाई किया था.''

यूजीसी की तरफ से 180 दिनों के भीतर डिग्री जारी करने का निर्देश इसलिए दिया गया है, ताकि छात्रों को रोजगार ढूढ़ने और अन्य संस्थानों में एडमिशन लेने में दिक्कत न हो. नोटिस में सभी विश्वविद्यालयों से नए आदेश के पालना की अपील की गई है. 

इसके साथ ही सभी उच्च शिक्षा संस्थानों से यह भी अनुरोध किया गया  है कि वे छात्रों को फाइनल ईयर की transcripts को प्रोविजनल डिग्री के साथ जारी करें. वहीं, नियमों का पालन नहीं करने वाले कॉलेजों और विश्वविद्यालयों के खिलाफ कार्रवाई की भी बात कही गई है. 


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