नाबालिग छात्रा के साथ शिक्षक ने की अश्लीलता, पहुंचा जेल


TCN डेस्क महाराष्ट्र।
मुम्बई की स्पेशल कोर्ट ने पोक्सो एक्ट के तहत एक 30 वर्षीय टीचर को नाबालिग को पॉर्न दिखाने और मास्टरबेट करने के आरोप में एक साल की जेल की सजा सुनाई है। मामला मुम्बई मेंं एक अरबी टीचर का है जिन्होंने बच्ची को अश्लील कंटेंट दिखाया था, उस समय बच्ची की उम्र महज़ पांच साल थी। बच्ची अरबी सीख रही थी। उसके चाचा उसे पास की एक मस्जिद में शाम 5:30 बजे छोड़कर आए थे। शाम को सात बजे बच्ची के पिता उसे घर लेकर आए तो उसकी मां ने उससे पूछा कि आज उसने क्या-क्या सीखा? बच्ची ने जो बताया उससे मां के होश उड़ गए. बच्ची ने अपनी मां को बताया कि टीचर ने उसको अश्लील तस्वीरें दिखाईं और वह 'कुछ करने' के बाद अपना प्राइवेट पार्ट साफ करवाया, कोर्ट में बच्ची ने बताया कि घटना के समय उसकी बेंच के आगे एक और छात्र बैठा था। आरोपी ने उससे गलत काम करने के लिए कहा था। स्पेशल पब्लिक प्रॉसिक्यूटर गीता शर्मा ने कोर्ट को बताया कि बच्ची को जो कंटेंट दिखाया गया वो अश्लील था। आरोपी ने वाजिब कारण नहीं बताया है कि बच्ची के माता पिता उसे क्यों फंसाएंगे। सिर्फ फीस के लिए वो ऐसा नहीं करेंगे। इसके बाद जज भारती काले ने कहा कि इसके कोई साक्ष्य नहीं मिले हैं कि पीड़ित पक्ष ने फीस जमा नहीं की है। जमात ने बच्ची की मां से फीस भरने का दबाव भी नहीं डाला। फीस के लिए कोई मां अपनी बच्ची का भविष्य दाव पर नहीं लगाएगी। जज ने कहा कि ऐसी घटनाएं बच्चियों की पढ़ाई पर असर डालती हैं। समाज पर इसका नकारात्मक प्रभाव देखा जा सकता है। इसके बाद जज ने अरबी टीचर को एक साल की जेल और दस हजार का जुर्माना भरने की सजा सुनाई। 10 हजार जुर्माने की रकम में से 8 हजार रुपये मुआवजे के तौर पर पीड़ित पक्ष को देने का आदेश दिया गया।

विशेष टिप्पणी - अपने कॉलेज, महाविद्यालय और विश्वविद्यालय की खबरें सीधे अपने मोबाइल पर पढ़ने के लिए अभी ज्वाइन करें हमारा वॉट्सएप ग्रुप। वाट्सएप्प से जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें - https://chat.whatsapp.com/KCoE2KwG63s1CWMOnY6Oxj "आप अपने शैक्षणिक संस्थान की खबरें हमें Email Id- newsthecampus@gmail.com पर या हमारे वॉट्सएप नंबर 8700133577 पर भेज सकते हैं। हम उसे WWW.THECAMPUSNEWS.COM पर प्रमुखता से प्रकाशित करेंगे."

Post a Comment

और नया पुराने

और खबरें पढ़ें...