TCN डेस्क। शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए यूजीसी यानि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने ओपन यूनिवर्सिटी को स्थापित करने के लिए कई नियमों में बदलाव किए हैं. नियमों में हुए संशोधन को लेकर केंद्र शिक्षा मंत्रालय के द्वारा 20 मई को इस पर मुहर लगाई जा चुकी है. यूजीसी फिटनेस नियम 1989 के तहत ओपन यूनिवर्सिटी के लिए यूजीसी के द्वारा गजट अधिसूचना जारी की गई थी. जिसकी मंजूरी शिक्षा मंत्रालय के द्वारा 20 मई को दी जा चुकी है. साथ ही इस बदलाव के संबंध में शिक्षा मंत्रालय के डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन के द्वारा यूजीसी को लेटर और गजट की रिपोर्ट कॉपी भेजी गई है.
यूजीसी के चेयरमैन एम जगदीश कुमार ने कहा की, मुक्त विश्वविद्यालयों को खोलने से जुड़े नियमों को शिथिल करने से देश में मुक्त विश्वविद्यालय तेजी से खुलेंगे. इनकी पहुंच भी देश के कोने-कोने तक होगी. अभी देश का एक बड़ा वर्ग इसलिए भी उच्च शिक्षा से वंचित है, क्योंकि उच्च शिक्षा अभी भी उनकी पहुंच से काफी दूर है. साथ ही उनके पास संसाधन भी नहीं है.
यूजीसी ने मुक्त विश्वविद्यालयों के खोलने से जुड़े नियमों को शिथिल करने के साथ ही अन्य नियमों को पहले जैसे ही रखा है. जिसमें फैकल्टी और दूसरी सुविधाएं शामिल है. यूजीसी का मानना है कि उच्च शिक्षा की गुणवत्ता से किसी तरह का समझौता नहीं होगा. मुक्त विश्वविद्यालयों को भी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देनी होगी.
आप को बता दें कि उच्च शिक्षा की पहुंच को बढ़ाने के लिए सरकार ने देश में डिजिटल यूनिवर्सिटी खोलने की भी एक बड़ी घोषणा की है. इसकी तैयारियां तेजी से चल रही हैं. सरकार का लक्ष्य 2035 तक देश में उच्च शिक्षा का सकल नामांकन दर (जीईआर) को 50 प्रतिशत पहुंचाना है. मौजूदा समय में देश में उच्च शिक्षा का जीईआर करीब 27 फीसद है.
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